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लखनऊ में नाबालिग से यौन शोषण और धर्म परिवर्तन के दबाव का आरोप, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने कक्षा 11 में पढ़ाई के दौरान पीछा करने, जबरन मांग में सिंदूर भरकर फोटो खींचने और उसे वायरल करने की धमकी देने की शिकायत की थी।
Bureau
Bureau News Desk
02 Oct 2026
07:45 PM
1 min read
लखनऊ में नाबालिग से यौन शोषण और धर्म परिवर्तन के दबाव का आरोप, आरोपी गिरफ्तार
हाइलाइट्स
लखनऊ के मलिहाबाद थाने में 26 सितंबर 2026 को मुकदमा संख्या 184/2026 दर्ज किया गया।
पीड़िता ने नाबालिग अवस्था में पीछा करने और जबरन मांग में सिंदूर भरकर फोटो खींचने का आरोप लगाया।

लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में दर्ज एक मामले में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। मामला एक युवती की शिकायत से जुड़ा है, जिसमें उसने अपने साथ लंबे समय तक उत्पीड़न, धमकी और दबाव बनाए जाने की बात कही है। शिकायत में कुछ ऐसी घटनाओं का भी उल्लेख है, जिनका संबंध पीड़िता की नाबालिग अवस्था से बताया गया है। पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की और साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपी को हिरासत में लिया।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता की तहरीर के आधार पर 26 सितंबर 2026 को थाना मलिहाबाद में मुकदमा संख्या 184/2026 दर्ज किया गया था। मामले में शाहनवाज उर्फ शेखू पुत्र रमजान अली उर्फ मुन्ना, निवासी मोहल्ला सिमरा तालाब, कस्बा एवं थाना मलिहाबाद, लखनऊ को नामजद किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता से संबंधित प्रावधानों के साथ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम तथा पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की।

पुलिस की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, विवेचना में सामने आया कि आरोपी पीड़िता को उस समय से जानता था, जब वह नाबालिग थी और कक्षा 11 में पढ़ाई कर रही थी। शिकायत के अनुसार, उस दौरान आरोपी द्वारा उसका पीछा किया जाता था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 1 जनवरी 2021 को उसे अकेला पाकर आरोपी ने जबरन उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और इस घटना की फोटो खींच ली। शिकायत में कहा गया कि बाद में इसी फोटो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर पीड़िता पर दबाव बनाया गया।

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पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया कि फोटो वायरल करने की धमकी के आधार पर उसके साथ कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए। शिकायत में आरोपी पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने और कलमा पढ़वाने का प्रयास करने का आरोप भी लगाया गया है। इसके अलावा पीड़िता ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और धमकी देने की बात भी पुलिस को बताई। इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने संबंधित कानूनी प्रावधानों में मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई।

मलिहाबाद पुलिस के मुताबिक, विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 और धारा 183 के तहत दर्ज किए गए। जांच में पीड़िता की जन्मतिथि से संबंधित शैक्षणिक अभिलेख और जाति प्रमाणपत्र भी शामिल किए गए। इसके अतिरिक्त घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और मामले से जुड़े अन्य साक्ष्य एकत्र किए गए। पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई।

मलिहाबाद पुलिस टीम ने 2 अक्टूबर 2026 को सुबह करीब 8:05 बजे आरोपी शाहनवाज उर्फ शेखू को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी नीबू बाग के पास बंटी की कबाड़ की दुकान के नजदीक से की गई। गिरफ्तार आरोपी की उम्र करीब 26 वर्ष बताई गई है। वह मलिहाबाद के मोहल्ला सिमरा तालाब का निवासी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह पीड़िता को लगभग पांच वर्षों से जानता है। उसने दोनों के बीच प्रेम संबंध होने की बात कही। आरोपी ने मुकदमे में लगाए गए आरोपों से इनकार किया और अपना पक्ष अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कही।

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