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बीच-बचाव करने पहुंची किशोरी से मारपीट, मुजफ्फरनगर में दो आरोपी गिरफ्तार

चरथावल के निरधना गांव में विवाद शांत कराने पहुंची किशोरी के सिर में गंभीर चोट लगने और धमकी देने की शिकायत पर पुलिस ने दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया।
Bureau
Bureau News Desk
12 Aug 2026
07:18 PM
1 min read
बीच-बचाव करने पहुंची किशोरी से मारपीट, मुजफ्फरनगर में दो आरोपी गिरफ्तार
हाइलाइट्स
मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के निरधना गांव का मामला है।
नाबालिग किशोरी से मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है।
पुलिस ने मामले में दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
तीसरे नामजद आरोपी गय्यूर की भूमिका की जांच की जा रही है।

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल थाना क्षेत्र के निरधना गांव में नाबालिग किशोरी के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों से जुड़े मामले में पुलिस ने दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों को गांव से ही गिरफ्तार किया गया। मामले में नामजद तीसरे आरोपी की भूमिका की जांच की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, यह मामला उस समय सामने आया जब एक विवाद के दौरान बीच-बचाव करने पहुंची किशोरी को सिर में गंभीर चोट लगने का आरोप लगाया गया। शिकायतकर्ता की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

पुलिस के अनुसार, निरधना गांव निवासी अनीष पुत्र अली मोहम्मद ने 9 अगस्त को चरथावल थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में आरोप लगाया गया कि गांव के ही गय्यूर पुत्र शरीफ, इंतजार पुत्र गय्यूर और हसीन पुत्र गय्यूर ने एक राय होकर गाली-गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की। शिकायत के मुताबिक, इसी दौरान अनीष की नाबालिग पुत्री सिदरा मौके पर पहुंची। बताया गया कि वह विवाद को शांत कराने और बीच-बचाव करने की कोशिश कर रही थी। आरोप है कि इसी दौरान सिदरा के सिर में गंभीर चोट लग गई और वह बेहोश हो गई। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

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तहरीर में आरोप लगाया गया कि मारपीट के बाद आरोपियों ने अनीष और उनकी बेटी सिदरा को जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे में मारपीट, धमकी और अन्य संबंधित धाराएं लगाई गई हैं।

चरथावल थाने में अपराध संख्या 135/2026 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार, मुकदमा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 110, 3(5), 115(2), 352 और 351(3) के तहत दर्ज हुआ। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह को सौंपी गई। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस टीम ने नामजद आरोपियों की तलाश शुरू की।

पुलिस के मुताबिक, विवेचना के दौरान घटना से जुड़े तथ्यों और नामजद आरोपियों की भूमिका के संबंध में जानकारी जुटाई गई। इसी क्रम में 12 अगस्त 2026 को करीब दोपहर एक बजे उपनिरीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह ने पुलिस टीम के साथ निरधना गांव में दबिश दी। दबिश के दौरान पुलिस ने दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इंतजार पुत्र गय्यूर और हसीन पुत्र गय्यूर, दोनों निवासी ग्राम निरधना, थाना चरथावल, मुजफ्फरनगर के रूप में हुई है।

मामले में गय्यूर पुत्र शरीफ भी नामजद है। पुलिस के अनुसार, उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। विवेचना के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि शिकायत और मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विवेचना आगे बढ़ाई जा रही है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मुकदमे में दर्ज धाराओं के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार दोनों आरोपियों को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष पेश करने की प्रक्रिया की जा रही है।

मामले की आगे की कार्रवाई विवेचना के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किए जाने की बात पुलिस ने कही है। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह, हेड कांस्टेबल सुशील कसाना और कांस्टेबल अमित कुमार शामिल रहे।

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