नई दिल्ली, 15 सितंबर। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनावों में राजनीतिक पार्टियों के कथित दखल के खिलाफ एक छात्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। याचिका में छात्र चुनावों में राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर लिंगदोह कमेटी के नियमों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन का मुद्दा उठाया गया है।
मामले का उल्लेख मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ के समक्ष किया गया। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए इसे बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।
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याचिका में कहा गया है कि लिंगदोह कमेटी के नियमों के तहत छात्रसंघ चुनावों में राजनीतिक पार्टियों के शामिल होने की व्यवस्था नहीं है। याचिकाकर्ता छात्रा विजेता ने आरोप लगाया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय इन नियमों और छात्र चुनावों को राजनीतिक पार्टियों के प्रभाव से मुक्त रखने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने में नाकाम रहा है। याचिका में इसी आधार पर डूसू चुनावों में राजनीतिक हस्तक्षेप के मुद्दे को अदालत के सामने रखा गया है।
मंगलवार को याचिका का उल्लेख किए जाने के बाद हाई कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। अब इस पर बुधवार को सुनवाई होगी। अदालत में सुनवाई के दौरान याचिका में उठाए गए आरोपों और मांगों पर आगे की कार्यवाही होगी।
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